हीरालाल यादव ने थाना खम्हरिया में 4 फरवरी 2019 को मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराया कि 3 फरवरी को रात साढ़े 9 बजे उनके परिवार वाले खाना खाकर आराम कर रहे थे, तभी उसके घर के बाहर दरवाजा को खटखटाते हुए किसी ने उनके पिताजी का नाम लेकर आवाज लगाया, तब प्रार्थी ने आवाज सुनकर घर का दरवाजा खोला, उसके साथ उसका भाई चेतन यादव भी था।
जिससे पूछताछ कर एक घण्टे के बाद वापस घर लाकर छोड़ देंगे और प्रार्थी के भाई चेतन यादव को लेकर जाने के संबंध में प्रार्थी को एक हाथ से लिखा हुआ इकरारनामा पत्र दिए।
रात में दो घण्टे तक चेतन यादव के आने का इंतजार करने के बाद उसके नहीं आने पर प्रार्थी हीरालाल ने अपने बड़े भाई मुकेश यादव व गांव के घनश्याम दाउ के साथ थाना थान खम्हरिया जाकर पता किया। उन्हें पता चला कि चेतन यादव थाना नहीं आया है।
दो साल पहले थान खम्हरिया थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति की कवर्धा के सुतियापाठ के जंगल में ले जाकर हत्या के मामले में बेमेतरा कोर्ट ने 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपराधियों को यह सजा सुनाई। उन्होंने अलग-अलग धाराओं में अपराध सिद्ध होने पर सभी दोषियों को अलग से सश्रम कारावास व अर्थदंड की भी सजा सुनाई है

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