
Muzaffarpur News: वादी का दावा है कि मुजफ्फरपुर में जितनी मात्रा में ऑक्सीजन सिलेन्डर की जरूरत थी, उससे काफी कम मात्रा में उपलब्ध कराई गई. इस कारण मुजफ्फरपुर में कई मौतें हुईं. सीजेएम कोर्ट में आईपीसी की धारा 153, 153A, 295, 295A के तहत परिवाद दायर किया गया है.
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