पटना उच्च न्यायालय ने बुधवार को फैसला सुनाया कि संबंधित सांविधिक आयोग द्वारा किए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर बिहार में निकाय चुनाव अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के लिए सीट आरक्षित रखते हुए आयोजित किए जा सकते हैं. मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अगुवाई वाली एक खंडपीठ ने चार अक्टूबर के एक आदेश के खिलाफ दायर राज्य सरकार की एक समीक्षा याचिका पर फैसला सुनाया.
from Latest News बिहार News18 हिंदी https://ift.tt/NwJO3Fe
via NPBP NEWS
Wednesday, 19 October 2022
Home
Latest News बिहार News18 हिंदी
npbp[ news
बिहार नगर निकाय चुनाव होगा आरक्षण आधारित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को को मिलेगा फायदा: पटना HC
बिहार नगर निकाय चुनाव होगा आरक्षण आधारित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को को मिलेगा फायदा: पटना HC
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment