उत्तर प्रदेश में तीन वर्ष के लिए श्रम कानून समाप्त*
यूपी सरकार ने दी उद्योगों को बड़ी राहत*
लखनऊ, जेएनएन। देश में कोरोना के संक्रमण के कारण लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में लम्बे समय से उद्योग को चलाने के साथ उनको छूट देने पर मुहर लग गई है। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने वाराणसी के साथ ही अन्य शहरों के उद्यमियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान इसका संकेत दे दिया है।
उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में उद्योग शुरू करने की अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर अब एक वर्ष तीन माह किया जा सकता है। वाराणसी के गुरुवार को वाराणसी के रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना इस बिंदु पर विचार करने की बात कही। ऑनलाइन संवाद करते हुए महाना ने उद्यमियों से कहा कि उद्यमियों की सुविधा के लिए साथी पोर्टल लांच किया गया है। इससे जीएसटी रिफंड सहित तमाम प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
राज्य में नए औद्योगिक निवेश करने और पूर्व में स्थापित औद्योगिक प्रतिष्ठानों व कारखानों के लिए श्रम नियमों में एक हजार दिवस के लिए अस्थायी छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि जहां पर 50 फीसद श्रमिकों के साथ उद्योगों को चलाया जा रहा है, वहां सभी को वेतन देना एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इस पर विचार-विमर्श के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा। प्रदेश सरकार की योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है।
यूपी सरकार ने दी उद्योगों को बड़ी राहत*
लखनऊ, जेएनएन। देश में कोरोना के संक्रमण के कारण लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में लम्बे समय से उद्योग को चलाने के साथ उनको छूट देने पर मुहर लग गई है। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने वाराणसी के साथ ही अन्य शहरों के उद्यमियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान इसका संकेत दे दिया है।
उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में उद्योग शुरू करने की अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर अब एक वर्ष तीन माह किया जा सकता है। वाराणसी के गुरुवार को वाराणसी के रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना इस बिंदु पर विचार करने की बात कही। ऑनलाइन संवाद करते हुए महाना ने उद्यमियों से कहा कि उद्यमियों की सुविधा के लिए साथी पोर्टल लांच किया गया है। इससे जीएसटी रिफंड सहित तमाम प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
राज्य में नए औद्योगिक निवेश करने और पूर्व में स्थापित औद्योगिक प्रतिष्ठानों व कारखानों के लिए श्रम नियमों में एक हजार दिवस के लिए अस्थायी छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि जहां पर 50 फीसद श्रमिकों के साथ उद्योगों को चलाया जा रहा है, वहां सभी को वेतन देना एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इस पर विचार-विमर्श के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा। प्रदेश सरकार की योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है।
No comments:
Post a Comment