आयोग ने डीएम को चुनाव के लिए तैयार रहने का दिया निर्देश, कभी जारी हो सकती है अधिसूचना|राज्यपाल द्वारा पंचायत चुनाव की अधिसूचना किसी भी दिन जारी की जा सकती है। अधिसूचना जारी होने के बाद डीएम अपने जिले में सभी छह पदों के नामांकन, नामांकन पत्रों की जांच, समय और प्रत्याशियों के नामांकन वापस लिये जाने की सूचना प्रकाशित कराएंगे। आयोग ने जिलाधिकारी को यह भी कहा है कि नामांकन की अंतिम तिथि के बाद नामांकन पत्रों की जांच में तीन दिनों का अंतर नहीं होना चाहिए।पंचायत चुनाव को लेकर औरंगाबाद जिला प्रशासन को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। चुनाव की अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में सभी पदों पर नामांकन के लिए शुल्क भी तय कर दिया है। आयोग ने डीएम सौरभ जोरवाल को निर्देश दिया है कि पंचायत व ग्राम कचहरी चुनाव को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर लें।
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