ग्रामीण इलाके में आज से खुली रहेगी दुकाने - NPBP NEWS

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Sunday, 3 May 2020

ग्रामीण इलाके में आज से खुली रहेगी दुकाने

गया संवाददाता नन्का पासवान 
गया, 03 मई, 2020, तीसरे चरण के लॉक टाउन के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 40-3/2020 DM I(A), दिनांक 1 मई 2020 के द्वारा कोविड-19 वायरस का प्रसार रोकने हेतु राष्ट्रव्यापी लॉक डाउन के संबंध में जारी नए आदेश के आलोक में बिहार सरकार के गृह विभाग के पत्रांक 298/ अ0मु0स0को0, पटना, दिनांक 3:05 2020 के द्वारा जारी आदेश के कंडिका 3 (ख) में रेड जोन में लॉक डाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानों से भिन्न दुकानों के खोलने के लिए जिलाधिकारी को स्वविवेक से निर्णय लेने के लिए दी गई छूट के आलोक में
जिलाधिकारी, गया श्री अभिषेक सिंह ने गया जिला के वर्तमान स्थिति को देखते हुए निर्णय लिया है कि कल से ग्रामीण क्षेत्र में बाजार/मार्केट कॉम्प्लेक्स,पान दुकान, रेस्टुरेंट, होटल जहाँ लोगों की भीड़ एकत्रित होती है, को छोड़कर शेष दुकानें खुलेंगी। ग्रामीण क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए सभी तरह के निजी निर्माण कार्य करवाने की अनुमति दी जाती है।
शहरी क्षेत्र में ईंट, गिट्टी, छड़, सीमेंट, हार्डवेयर इलेक्ट्रिकल समान, ऑटो रिपेयर, टायर की दुकानें (शोरूम को छोड़कर) खुलेंगे। अन्य दुकानें,शोरूम शैक्षणिक संस्थान, मॉल इत्यादि पूर्ववत बंद रहेंगे।
कंटेनमेंट जोन गुरुद्वारा लेन में सील बंदी को शिथिल करते हुए वहाँ के लोगों को बाहर निकलने की अनुमति दी जाती है।
उपर्युक्त अनुमति प्रातः 6:00 से संध्या 6:00 तक के लिए ही लागू रहेगी। रात्रि 7:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक के लिए उपरोक्त के लिए किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं

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